SC Order- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश की कोई भी हाई कोर्ट दो सप्ताह के बाद वकीलों और वादियों को हाइब्रिड मोड के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई से इनकार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेक्नोलॉजी अब जजों के लिए उनकी पसंद का विषय नहीं है।SC Order
हाई कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई सुनिश्चित करने में टेक्नोलॉजी के न्यूनतम उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को ये हाइब्रिड मोड से सुनवाई करने के लिए कई निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि ऐसे तरीके खत्म नहीं होने चाहिए।
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पीठ ने कहा, इस आदेश के दो सप्ताह बीत जाने के बाद, कोई भी हाई कोर्ट बार के किसी भी सदस्य और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा या हाइब्रिड सुविधा के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को चार सप्ताह में हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एसओपी लागू करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।