(अवैस उस्मानी): शाहीनबाग बुलडोज़र कार्यवाही का विरोध करने के मामले में कांग्रेस नेता आरफा खानम और आप नेता अमानतुल्लह खान समेत अन्य लोगो को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुलडोज़र कार्यवाही का विरोध करने पर दर्ज FIR के मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस अनु मल्होत्रा की एकल पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा शाहीनबाग में अवैध अतिक्रमण को लेकर जारी बुलडोज़र कार्यवाही का विरोध करने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता और वकील रफा खानम ने ACMM द्वारा पारित 1 अगस्त, 2022 के समन आदेश और 8 सितंबर, 2022 के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में मामले में दायर आरोप पत्र और उससे होने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। शाहीनबाग इलाके में SDMC की बुलडोज़र कार्यवाही का विरोध करने पर अमानतुल्लाह खान समेत 12 लोगों पर। FIR दर्ज हुई थी।
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FIR में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, मो. हेदयातुल्लाह, परवेज आलम खान, सकीना परवीन, आशु खान, मो. जाबिर, अब्दुल वाजिद खान, शबीना खान, शाजिया फैजान, बाबर खान और मो. कासिम को आरोपी बनाया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जब कर्मचारी और पुलिस कर्मी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए साइट पर मौजूद थे तो ओखला क्षेत्र के आप के विधायक अमानतुल्ला खान ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएमसी के फील्ड स्टाफ को अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल मई में शहर के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के अधिकारियों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान पर दर्ज एफआईआर के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।