सरेंडर के लिए सिद्धू ने मांगा समय, चीफ जस्टिस ने किया इंकार

नवजोत सिद्धू की मार के कारण पीडि़त को अस्‍पताल ले जाया गया था जहां उन्‍हें मृत घोषित कर दिया था | Total tv, Latest news, sidhunews,

पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। गुरूवार को रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 साल की सजा के बाद शुक्रवार को सिद्धू की ओर से स्‍वास्‍थ्‍य कारणों के चलते सरेंडर करने के लिए समय मांगा गया लेकिन सिद्धू की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से चीफ जस्टिस ने इंकार कर दिया है।

नवजोत सिद्धू को आज पटियाला हाऊस कोर्ट में सरेंडर करना था लेकिन शुक्रवार सुबह ही सिद्धू की ओर से स्‍वास्‍थ्‍य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर करने में समय की मांग की गई थी।

 

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पंजाब के पटियाला में 27 दिसंबर 1988 के दिन सिद्धू ने अपनी कार पार्क की थी और पीडि़त बैक से पैसा निकालने जा रहे थे जिन्‍होंने सड़क के बीच में जिप्‍सी खड़ी देखकर सिद्धू से गाड़ी हटाने के लिए कहा था लेकिन उसके बाद बहस शुरू हो गई थी और पुलिस ने सिद्धू पर आरोप लगाया था कि उन्‍होंने पीडि़त के साथ मारपीट की थी और उसके बाद फरार हो गए थे। सिद्धू की मार के कारण पीडि़त को अस्‍पताल ले जाया गया था जहां उन्‍हें मृत घोषित कर दिया था।

मामला कोर्ट में आया था और सिंतबर 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया गया था लेकिन 2006 में हाईकोर्ट ने मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2018 में दोषी करार देते हुए 1हजार रूपये का जुर्माना लगाया था और मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद अब मृतक के परिवार ने पुर्नविचार याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई।

 

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