SIR के बाद राज्य में 4.55 करोड़ मतदाता दर्ज, दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में 8.64 लाख नाम जुड़े; घर बैठे ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
News Desk : कर्नाटक में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। अंतिम सूची में कुल 4,55,00,011 मतदाता दर्ज हैं, जबकि पुनरीक्षण शुरू होने से पहले यह संख्या 5,54,32,314 थी। इस तरह दोनों सूचियों की तुलना में मतदाताओं की संख्या में करीब 99.32 लाख की कमी आई है। हालांकि, शुरुआती ड्राफ्ट सूची में 1.07 करोड़ से ज्यादा नाम शामिल नहीं थे, जिसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान करीब 8.64 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इसलिए शुरुआती सूची से हटाए गए नामों और अंतिम सूची में कुल कमी के आंकड़ों को अलग-अलग समझना जरूरी है।SIR
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अंतिम मतदाता सूची में 2,25,40,493 पुरुष, 2,29,12,355 महिलाएं और 2,841 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं, 18 से 19 वर्ष की उम्र के 6.83 लाख से अधिक युवा मतदाता भी सूची में दर्ज हैं। पुनरीक्षण के दौरान उन मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की गई, जिनके नाम पुराने पते पर नहीं मिले, जो दूसरी जगह चले गए थे या जिनके रिकॉर्ड में मृत्यु अथवा डुप्लिकेट प्रविष्टि जैसी समस्याएं थीं। दूसरी ओर, कर्नाटक में फॉर्म-7 के आवेदनों की संख्या बढ़ने को लेकर भी विवाद हुआ। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या निर्धारित कारणों से नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर तक 2,28,917 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन मिलने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित सभी नाम सूची से हटा दिए गए।SIR
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अगर आप कर्नाटक के मतदाता हैं, तो घर बैठे चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं। पोर्टल खोलने के बाद Electoral Search या Search by EPIC का विकल्प चुनें। इसके बाद अपने वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज EPIC नंबर, राज्य और मांगी गई अन्य जानकारी भरकर सर्च करें। चाहें तो नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण के आधार पर भी खोज कर सकते हैं। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक की वेबसाइट पर विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र के अनुसार अंतिम मतदाता सूची की PDF देखी जा सकती है। यदि आपका नाम सूची में नहीं मिलता है, तो संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके स्थिति स्पष्ट करें। पात्र मतदाता नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। नाम की अनुपस्थिति को नजरअंदाज न करें और आगामी चुनाव से पहले अपने मतदाता रिकॉर्ड की जांच जरूर कर लें।SIR
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