सुकेश की पत्नी को 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में जमानत नहीं, ईडी मामले में राहत मिली

Sukesh Chandrasekhar,Sukesh Chandrasekhar wife ed,Sukesh Chandrasekhar ed probe,ed probe against Sukesh Chandrasekhar,sukesh chandrasekhar case

Sukesh Chandrasekhar : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लीना पॉलोस को उनके पति, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन संबंधित धनशोधन मामले में उसे राहत प्रदान की।दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे दो मामलों में पॉलोस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा, ‘‘मैंने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), मामले में आवेदन खारिज कर दिया है, लेकिन (ईडी मामले में) स्वीकार कर लिया है।Sukesh Chandrasekhar Sukesh Chandrasekhar Sukesh Chandrasekhar

Read also- Delhi Weather Update : दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी, गरज-चमक के साथ तेज बारिश, IMD ने दी चेतावनी

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।पुलिस का आरोप है कि चंद्रशेखर और उसके साथियों ने कथित तौर पर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से सरकारी अधिकारी बनकर और उनके पति को जमानत दिलाने का वादा करके पैसे लिये। शिविंदर मोहन सिंह धनशोधन मामले में जेल में थे।

Read also- कुरुक्षेत्र से हजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन रवाना, CM नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी

देश भर में चंद्रशेखर के खिलाफ कई अलग-अलग जांच जारी हैं।पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है।दिल्ली पुलिस का आरोप है कि पॉलोस, चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों ने हवाला का इस्तेमाल किया और अपराध की कमाई से प्राप्त धन को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।पुलिस के मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की।Sukesh Chandrasekhar Sukesh Chandrasekhar Sukesh Chandrasekhar

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *