मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने दी राहत !

( प्रदीप कुमार ), सुल्तानपुर- मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए यहां सुनवाई के बाद उनको जमानत मिल गयी। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एक बीजेपी नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में पेश होने के लिए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।

इस मामले में अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि राहुल गांधी अदलतमे पेश हुए उसके बाद उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी थी कि मंगलवार की सुबह को भारत जोड़ो न्याय यात्रा थोड़ी देर के लिए रुकेगी क्योंकि राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एक कोर्ट में पेश होना है।

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दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु में कार्यक्रम में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी। मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी।

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