श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

(अवैस उस्मानी)- Mathura Bulldozer action Supreme Court stay- मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे की ज़मीन पर अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 10 दिन के लिए यथास्तिथि बनाए रखने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और रेलवे को भी नोटिस जारी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते के बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा वहां पर 100 घरों को गिराया जा चुका है, 70-80 घर बचे हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग किया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अगर अभी अदालत कोई दखल नहीं देगी तो याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नही रह जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांतो सेन ने कहा कि बुलडोज़र कार्यवाही में लगभग 200 घरों को गिराया जाना है, इससे तीन हज़ार लोग प्रभावित होंगे, यह लोग 100 साल से ज़्यादा समय से यहां पर रह रहे हैं। उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। मथुरा से बृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक था। उत्तर मध्य रेलवे ने इसको ब्रांड गेज करने का फैसला किया है। इसलिए रेलवे की तरफ से नई बस्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। रेलवे ने नई बस्ती में करीब 15 अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया है।

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बुलडोज़र कार्यवाही पर रेलवे की तरफ से पहले कहा गया था कि अतिक्रमण करने वालों को जून में नोटिस दिया गया था, घरों को खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था उसके बाद भी यह लोग यहीं पर रह रहे थे।

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