नई दिल्ली (विनय सिंह की रिपोर्ट)- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यानी की नीट की परीक्षा को टालने वाली याचिका पर सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण ने 13 सितंबर को नीट परीक्षा को टालने के लिए दायर की गईं याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा है कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पीठ ने रिव्यू याचिका भी खारिज कर दी है। इससे पहले 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट और नीट परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स की याचिकाओं को खारिज कर चुका है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेटअरविंद दतार ने कहा कि बिहार में परीक्षा के लिए सिर्फ दो सेंटर बनाए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि पटना और गया में ही है ऐसे में स्टूडेंट्स को परीक्षा पहुंचने में समस्या होगी। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि कंटेनमेंट जोन वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में ज्यादा दिक्कत होगी, इसके लिए एडमिट कार्ड को प्रस्तुत पास की तरह माने जाने के निर्देश दिए जाएं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सके। आलम ने कोर्ट से कहा है कि नीट एडमिट कार्ड को कर्फ्यू पास की तरह रखने के लिए निर्देश जारी किए जाएं, जिससे कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो।
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गौरतलब है कि जेईई मेंस परीक्षा 1 से 6 सितंबर को अपने शेड्यूल के मुताबिक आयोजित हो चुकी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को देशभर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की प्रत्यक्ष परीक्षा के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सारी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दीं थी। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों का कीमती वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता और जीवन चलते रहना है।
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