( दीपा पाल )- सुपीम कोर्ट ने सोमवार यानी 9 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है।न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ सत्येन्द्र जैन और सह-आरोपी अंकुश जैन की याचिका पर सुनवाई करेगी।
25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत को नौ अक्टूबर तक बढ़ाते हुए उनसे कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को मामले की सुनवाई में देरी करने का बहाना न बनाएं।प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने ट्रायल कोर्ट से करीब 16 तारीखें ली हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। 12 सितंबर को इस मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी।ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था।