INDIA गठबंधन के नाम को चुनौती देने वाली याचिका खरिज हो- विपक्षी दल

(अवैस उस्मानी)-INDIA ALLIANCE- 26 विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम INDIA को चुनौती देने का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में सुनवाई टल गई। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार और विपक्षी दलों की तरफ से जवाब नहीं दाखिल होने की वजह से सुनवाई टली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हिफ्ट की समय दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। विपक्षी दलों ने गठबंधन के नाम INDIA को चुनौती देने वाली याचिका को खरिज करने की मांग किया। विपक्षी दलों ने कहा कि गठबंधन के नाम INDIA को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं।

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दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज की याचिका को खरिज करने की मांग किया। अभिषेक सिंघवी ने याचिकाकर्ता के आरोपों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि विपक्षी दल राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अगर मैं ऐसा करता हूं, तो वह राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के तहत मुकदमा चला सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।… INDIA ALLIANCE

इससे पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकता है । चुनाव आयोग ने कहा कि I.N.D.I.A के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते है। चुनाव आयोग ने कहा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक, गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। बता दें बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम ‘इंडिया’ को लेकर चुनौती दी है

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