सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉलेजियम की बैठक में हुई चर्चा को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता

(अवैस उस्मानी): सुप्रीम कोर्ट की 12 दिसंबर 2018 की बैठक की जानकारी RTI के तहत मांगने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की बैठकों के एजेंडों और कार्यवाही को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉलेजियम की बैठक की सूचना देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बैठक में कॉलेजियम की कोई अंतिम राय नहीं बन पाई थी। बैठक में हुई चर्चा को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, सिर्फ फाइनल रेजोल्यूशन की जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के फैसले सार्वजनिक किए जाते हैं।। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के फैसले पर उससे पहले हुई चर्चा की जानकारी RTI के तहत नहीं मांगी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलैजियम जो कुछ भी चर्चा की जाती है वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए केवल अंतिम निर्णय आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा एक उचित विचार-विमर्श और चर्चा के बाद जब कोई अंतिम निर्णय लेकर मसौदा तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कर लिया जाता है। तभी इसे एक औपचारिक निर्णय माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 दिसंबर, 2018 को भी कॉलेजियम की बैठक में चर्चा पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका था।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की निर्णय की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी जाती है। लेकिन कॉलेजियम की हर बैठक में निर्णय नहीं होता चर्चा के बाद बैठक टल भी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम में जो भी चर्चा में होती हैं। उसे उस समय तक अपलोड नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिया में छपे लेख पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।

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