Traffic Challan निपटाने का मौका, दिल्ली में इस तारीख को लगेगी लोक अदालत

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Traffic Challan Update : 30 जून 2026 तक के पेंडिंग चालान पर मिल सकती है राहत, 19 अक्टूबर से डाउनलोड होगी लोक अदालत की स्लिप

News Desk: दिल्ली में लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालान रखने वाले वाहन मालिकों के लिए राहत का मौका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय लोक अदालत की नई तारीख 25 अक्टूबर 2026 तय की है। इस लोक अदालत में 30 जून 2026 तक के पेंडिंग चालान निपटाए जा सकेंगे। ई-कोर्ट पोर्टल पर ट्रांसफर किए जा चुके मामलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि शराब पीकर वाहन चलाने, लापरवाही से हादसा करने और दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े चालान इस प्रक्रिया के दायरे में नहीं आएंगे।Traffic Challan

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लोक अदालत की तारीख पहले 12 सितंबर तय की गई थी, लेकिन दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 10 अक्टूबर की तारीख को लेकर जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने 25 अक्टूबर को लोक अदालत आयोजित करने की तारीख तय की है। रेड लाइट जंप, नो-पार्किंग, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े मामलों में वाहन मालिकों को जुर्माना कम कराने का अवसर मिल सकता है।Traffic Challan

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लोक अदालत में जाने से पहले चालान की स्लिप डाउनलोड करनी होगी। यह सुविधा 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एक दिन में अधिकतम 50 हजार स्लिप डाउनलोड की जा सकेंगी और कुल 2 लाख स्लिप का कोटा पूरा होने के बाद लिंक बंद हो जाएगा। तय तारीख पर संबंधित कोर्ट परिसर में जाते समय चालान स्लिप, वाहन की ओरिजिनल आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र साथ रखना होगा। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जुर्माने में राहत देने पर फैसला लिया जा सकता है।Traffic Challan

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