Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मंजूरी दे दी है।हरिद्वार में उन्होंने कहा, ”जैसे ही राज्य में यूसीसी लागू होगा, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले कम होंगे, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। हमारे संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए।”फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी थी। उत्तराखंड अब यूसीसी कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है।
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पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड:असेंबली हाउस ने यूसीसी बिल पारित कर दिया था और राष्ट्रपति ने आज बिल को मंजूरी दे दी है। हमारे बिल को मंजूरी देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।”जैसे ही यूसीसी राज्य में लागू होगा, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले कम हो जाएंगे, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। हमारे संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए।”
6 फरवरी को सीएम धामी ने पेश किया था विधेयक
बता दें कि 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-2024 विधेयक पेश कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सदन में पेश किए गए विधेयक में 392 धाराएं थीं, जिनमें से केवल उत्तराधिकार से संबंधित धाराओं की संख्या 328 थी।