33 फीसदी महिला आरक्षण बना कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

(अजय पाल)Women Reservation Bill: शुक्रवार 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने  महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को मंजूरी दे दी. यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है।बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश की संसद में पारित किया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक अब अधिनियम बन गया है। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  की स्वीकृति  मिल गयी है अब से लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं या विधानपरिषदों में 100 में से 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

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संसद के विशेष सत्र में पारित हुआ महिला आरक्षण बिल –आपको बता दे कि हाल में सरकार ने  18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था.इस दौरान दो ऐतिहासिक कार्य हुए.एक पुराने संसद भवन से कामकाज संसद की नई इमारत में शिफ्ट  हुआ और दूसरा दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो गया।सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के नाम से महिला आरक्षण बिल को 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया था।किसी भी विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके.

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