दिल्ली में हुई GST काउंसिल की 52वीं बैठक, क्या अहम फैसले लिए गए ? – जानिए

( प्रदीप कुमार )- देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की 52वीं बैठक हुई।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की अध्यक्षता की।इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।

दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई GST काउंसिल की 52वीं बैठक में आज कई महहत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। बैठक के बाद दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल के फैसलों की जानकारी दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने मिलेट यानी मोटे अनाज पर जीएसटी की दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। पहले इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब से इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

GST काउंसिल की 52वीं बैठक में बिना ब्रांड के 70% मिलेट्स वाले आटे पर GST नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं 70℅ मिलेट्स वाले ब्रांडेड आटे पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।देशभर में सरकार मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।इसी वजह से सरकार ने इस पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि पाउडर के रूप में मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे- ज्वार, बाजरा और रागी आदि से बने फूड को टैक्स से छूट दी गई है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से मुक्त करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।

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जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गुड़ मोलासेस पर भी जीएसटी में कटौती का फैसला लिया गया है।इस पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा, पशु आहार की लागत कम होगी।

जीएसटी काउंसिल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज शिप्स पर IGST हटाया गया। इस पर पहले 5% टैक्स लगता था। वहीं इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल पर 18% GST वसूलने का फैसला लिया गया है।हालांकि जीएसटी काउंसिल ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से मुक्त करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। इसके अलावा सभी तरह की जरी वाली चीजों पर 5% GST लगेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि पिछली दो या तीन बैठकों में, हमने न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया थाजीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए, निर्णय पहले ही लिया जा चुका था परिषद ने आज पहले लिए गए निर्णयों में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है।आज निर्णय यह है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 70 और 67 वर्ष की अधिकतम आयु तक होगा।

बहरहाल सरकार ने सितंबर 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से 1.63 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल पहले यानी सिंतबर 2022 के मुकाबले 10.2% ज्यादा है।

जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग का आयोजन दिल्ली के सुषमा स्‍वराज भवन में किया गया। इस मीटिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्तमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे हैं।

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