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क्या है अफराजिता बिल – बंगाल सरकार की ओर से पेश किए गए अपराजित बिल में रेप, हत्या के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान होगा. वहीं जुर्म साबित होने के 10 दिन में फांसी दे दी जाएगी ।
अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक कानून – विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।इसके अलावा विधेयक में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देने का भी प्रावधान है।‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नs प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देना है।
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पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा मैं आरजी कर मामले में पीड़िता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। हम बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए जल्दी जांच और कठोर सजा चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि सभी लोग इस विधेयक का बिना शर्त समर्थन करेंगे। बलात्कार मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है। सामाजिक सुधार ऐसे अपराधों को रोकने की जरूरत है। जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं वे खुद को सुरक्षित नहीं कह सकता।”
सभी राज्य इसे एक मॉडल बनाएंगे – मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा ये बिल पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा। ये ऐतिहासिक होगा और आने वाले दिनों में सभी राज्य इसे एक मॉडल बनाएंगे। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सके। इसलिए हमें करना पड़ा। प्रधानमंत्री, आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपके और गृह मंत्री से उन राज्यों के सभी बीजेपी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग करती हूं।”
