संजय राउत को 15 दिनों की जेल, मेधा सोमैया के मानहानि मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी

Sanjay Raut:

Sanjay Raut Defamation Case: बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की दायर मानहानि के मामले में मुंबई की अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (उद्धव गुट) के सांसद संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई।

Read also-हरिनी अमरसूर्या बनीं श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, भारत से है पुराना कनेक्शन

25 हजार रुपये का लगा जुर्माना-  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य संजयट राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधा और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।

Read also-एक्सिस बैंक की ब्रांच को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस की सूझबूझ से ऐसे बची जान

 चरित्र को खराब करने के लिए-  उन्होंने कहा कि संजय राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया।शिकायत में कहा गया था, ‘‘संजय राउत के मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।’’

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *