Delhi: लोकसभा ने सोमवार यानी की आज 11 अगस्त को राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया और केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये विधेयक देश में एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तरीय खेल वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Delhi
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मांडविया ने विधेयकों पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा पर अपने जवाब में कहा कि आने वाले दिनों में, जब भारत ओलंपिक के लिए दावेदारी पेश करेगा, तो यह जरूरी है कि हमारा खेल वातावरण मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह हो तथा खेल शासन विधेयक उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के कानून का रूप लेने पर ‘‘स्पोर्ट्स के ग्राउंड से ग्लोरी’’ तक का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद, ओलंपिक खेलों और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है, जबकि तैयारी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने सदन में शोर-शराबा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों पर आरोप लगाया कि दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने साल बाद भी इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में विपक्ष के साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच दोनों विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। दोनों विधेयकों को सदन में 23 जुलाई को पेश किया गया था। सदन में सोमवार 11 अगस्त को विपक्ष के अधिकतर सदस्यों की गैर-मौजूदगी में शांति से विधेयकों पर चर्चा शुरू हुई थी, हालांकि लगभग 20 मिनट बाद विपक्ष के सांसद सदन में पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया।
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गौरतलब है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के अनेक दलों के सांसदों ने एसआईआर के विरोध में आज संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च निकाला और उन्हें संसद मार्ग पर पीटीआई बिल्डिंग के पास रोक लिया गया और बाद में हिरासत में लिया गया। सदस्यों को बाद में संसद मार्ग थाने से छोड़ा गया। सदन में विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के केसिनेनी शिवनाथ ने कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक खेलो भारत नीति के तहत खेल स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) समेत राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) के बेहतर प्रशासन एवं गुटबाजी को रोकने और उनके लिए नियम बनाने के उद्देश्य से एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सुझावों के मुताबिक संशोधन शामिल किए गए हैं।