पटना HC से कांग्रेस को झटका, PM की मां का AI वीडियो हटाने का निर्देश

Bihar: Patna HC gives Congress a jolt, orders removal of AI video of PM's mother

Bihar: पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को उसके सोशल मीडिया खातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई निर्मित वीडियो हटाने का बुधवार यानी की आज 17 सितंबर को निर्देश दिया।  Bihar

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बैजंत्री ने ये आदेश विवेकानंद सिंह द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। इस याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया था। निर्वाचन आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया, अदालत ने वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस भी जारी किया है।  Bihar

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कांग्रेस की बिहार इकाई ने पिछले सप्ताह ‘एक्स’ पर अपने खाते से ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां उनकी राजनीति के लिए उनकी आलोचना कर रही हैं।

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