फतेहाबाद (रमेश भट्ट): फतेहाबाद माननीय कोर्ट के द्वारा बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा को आज सजा सुनाई गई है, बाबा को कोर्ट ने 14 वर्ष की सजा सुनाई है, बाबा पर है कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे, बाबा के द्वारा महिलाओं से दुष्कर्म कर और उस दौरान अश्लील वीडियो बनाई जाती थी, इसके बाद बाबा महिलाओं को ब्लैकमेल करता था , इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 वर्ष पहले केश दर्ज किया था, लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने बाबा को सजा सुनाई है। पांच जनवरी को कोर्ट ने बाबा को गिल्टी होल्ड किया था आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। बाबा को पाक्सो एक्ट में 14 साल की कैद की सजा सुनाई गयी है। आईटी एक्ट में 5 साल की सजा और दुष्कर्म मामले में 14 साल की कैद सुनाई गयी वहीं एकसाथ मिली ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
क्या था मामला
महिलाओं से तंत्र मंत्र के नाम पर उनको नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करता था। जलेबी बाबा पर 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लगे थे। उसके आश्रम से 30 से ज्यादा सेक्स सीडी भी मिली थी। जलेबी बाबा महिलाओं की अश्लील वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। फतेहाबाद जिले टोहाना में जुलाई 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दुष्कर्मी जलेबी बाबा उर्फ बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी एक महिला से संबंध बनाता दिखाई दे रहा था। वीडियो के वायरल होने के बाद टोहाना के लोगों में विरोध उठा और बाबा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद दबाव में आकर टोहाना पुलिस ने टोहाना के तत्कालीन शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया।पुलिस ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ एक नवंबर 2020 को 200 पन्नों की चार्जशीट डाली थी। इस दौरान 20 बार गवाहियां हुई, जिसमें पीड़ित नाबालिगा, महिलाओं सहित पुलिस के अधिकारियों व एफएसएल के अधिकारियों के भी कोर्ट में बयान दर्ज किए गए थे। दुष्कर्मी जलेबी बाबा के खिलाफ फतेहाबाद की सेशन कोर्ट में ही नहीं बल्कि टोहाना की कोर्ट में भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है। जब बाबा के आश्रम में उसके कमरे की जांच की गई तो वहां से अफीम बरामद हुई थी, इस मामले में बाबा के खिलाफ टोहाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था।