हरियाणा में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, 5 साल पुराने विवाद का भी हुआ निपटारा

Haryana: Fourth National Lok Adalat in Haryana, 5 year old dispute also settled

Haryana: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हैल्सा) द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का समापन 22 जिलों और 35 उप‑मंडलों में सफलतापूर्वक हुआ। इस महा‑इंचार्ज़ में कुल 192 पीठों का गठन किया गया, जिनमें 1,59,64,78,003 रुपये के विवादों का समझौता हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व पंजाब‑और‑हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं हैल्सा की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति लिसा गिल ने किया।

मुख्य बिंदु

18 साल से चल रहा एक वैवाहिक विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा, जिससे दो परिवार फिर से जुड़ गए। 5 साल पुराना नाबालिक बच्चे की अभिरक्षा‑विवाद भी समझौते के जरिए समाप्त हुआ, जिससे बच्चे को स्थिर घर मिला। विभिन्न न्यायालयों में लंबित 192 पीठों के माध्यम से कुल 1,59,64,78,003 रुपये के आर्थिक विवादों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति गिल ने कहा, “लोक अदालतें न्याय को सरल, सुलभ और किफ़ायती बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं।”

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प्रभाव

लोक अदालत के सफल आयोजन से न केवल लंबित मामलों का बोझ कम हुआ, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बल मिला। कई परिवारों ने इस मंच का उपयोग कर अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ा। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की उम्मीद है।

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