राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के निवर्तमान उप-सभापति हरिवंश नारायण को उच्च सदन का सदस्य नामित किया है। हरिवंश का उच्च सदन के सदस्य के रूप में कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो गया था।
आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह निर्णय संविधान के प्रावधानों के तहत लिया है। हरिवंश नारायण को राज्यसभा का सदस्य उस रिक्ति को भरने के लिए नामित किया गया है, जो भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद उत्पन्न हुई थी।
सरकार की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (अ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी अनुच्छेद के खंड (3) के अनुसार राष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य के सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए हरिवंश को राज्यसभा का सदस्य नामित करके प्रसन्न हैं।”
गौरतलब है, हरिवंश नारायण (69) बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। उन्होंने उच्च सदन के उप-सभापति के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं।
