Examination Reform Bill: लोकसभा में पारित हुआ परीक्षा सुधार विधेयक, हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित हुआ बिल

Examination Reform Bill

Examination Reform Bill: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 हंगामें के बीच पारित हो गया है ।यह बिल पेपर लीक और परीक्षा धांधली पर और सख्त कार्रवाई का रास्ता खोलता है। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ है। Examination Reform Bill

लोकसभा में आज भारी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा था, लेकिन सरकार ने बिल पास कर लिया।

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यह विधेयक 2024 के लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में संशोधन करता है। नीट और अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों के व्यापक प्रदर्शन के बाद सरकार ने इसे और कड़ा बनाया है।

बिल के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • सामान्य अपराधों में सजा अब 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना। पहले यह 3 से 5 साल और 10 लाख रुपये तक था। Examination Reform Bill
  • संगठित अपराध या पेपर लीक माफिया पर न्यूनतम 7 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपये जुर्माना।
    सेवा प्रदाताओं (एजेंसी/कंपनियों) पर जुर्माना 5 करोड़ रुपये तक और 8 साल तक परीक्षाओं से प्रतिबंध।
    जांच 2 महीने (60 दिन) के अंदर पूरी करनी होगी। Examination Reform Bill
  • विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए।
    हाई कोर्ट में अपील भी निर्धारित समय में निपटाने का प्रावधान।

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सरकार का कहना है कि यह कानून ईमानदार छात्रों के हित में है और परीक्षा प्रणाली की साख बहाल करेगा।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि सिर्फ सजा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा।संस्थागत जवाबदेही, परीक्षा संचालन में सुधार और एनटीए जैसी एजेंसियों में बदलाव भी जरूरी हैं। हंगामे के कारण विस्तृत चर्चा प्रभावित हुई और बिल ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। Examination Reform Bill

अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। परीक्षा सुधार की दिशा में यह सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।लेकिन इस बिल की असली परीक्षा तो लागू होने के बाद ही होगी। Examination Reform Bill

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