Article 370 Verdict : भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के पांच अगस्त, 2019 के फैसले की वैधता तय करने के लिए तीन अलग-अलग फैसले सुनाना शुरू किया, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा दिया था।मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुनाया।
Read also-Christmas Celebration : सैक्रेड हर्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया
बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हुए।सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे पर तीन फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिनों की सुनवाई के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सोमवार को सुना दिया है।
(Source PTI )
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv Ap
