(अजय पाल)Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।सोमवार 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध था ।सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का पूर्ण दर्जा वापस देने का निर्देश दिया।
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अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल को बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का पूर्ण दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। लद्दाख पहले की तरह केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा ।अदालत ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए. 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव करवाएं. राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाए.