CAA Rules in India:केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद आज से देशभर में CAA लागू हो गया है।लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर दिया है।इस संबंध में सरकार ने सोमवार 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय ने तैयार किया पोर्टल
CAA के लागू होने का साथ ही गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। और पूरी प्रक्रिया ONLINE होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदकों को घोषित करना होगा कि वे किस वर्ष भारत में बिना यात्रा दस्तावेज के भारत आए थे।आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है। कानून के अनुसार सीएए (CAA) के तहत तीनों पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा।
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सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी- गृह मंत्री अमित शाह
सीएए पर पिछले कुछ समय से विरोध करने वालों पर गृह मंत्री शाह अमित शाह(Home Minister AMIT Shah) निशाना साधते हुए कहा था।CAA के जरिय़ किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।इन कानून को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए और उन्होंने भारत में आकर शरण ली है। (have taken refuge in India)
जानें किन्हें मिलेगी भारत देश की नागरिकता
CAA के कानून के तहत केंद्र सरकार बांग्लादेश पाकिस्तान. और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों. हिंदू ,सिख जैन, पारसी को भारतीय नागरिकता देना शुरु कर देगी । साल 2019 में दिसंबर के महीने में CAA पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि, अभी तक कानून को लागू नहीं किया जा सका है और इसे लागू करने के लिए नियम जरूरी हैं।