नई दिल्ली, (अवैस उस्मानीन): समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बेटे अब्दुल्लाह आज़म के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज़म खान की याचिका पर दखल देने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ना चाहिए। सपा नेता आज़म खान ने बेटे अब्दुल्लाह आज़म के फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप पत्र रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। Abdullah Azam,
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटे अब्दुल्लाह आज़म के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया था। करेक्शन और कैंसिलेशन की प्रक्रिया होती है। पहला सर्टिफिकेट रामपुर से जारी हुआ जिस जन्म प्रमाण पत्र को हमने कैंसल कराया था, यह कैसे फ़र्ज़ी दातावेज़ के दायरे में आ सकते है। Abdullah Azam,
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने टिप्पणी किया कि 93 की डेट ऑफ बर्थ पर आप कई साल तक जीते रहे थे, आपको चुनाव लड़ना था इस लिए दूसरा बनवाया होगा, हो सकता वह अधिकारी भी इसमें दोषी हो। आपके खिलाफ 468, 420 के तहत चार्ज तय किया गया है। Abdullah Azam,
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