Waqf Board Bill :लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद वक्फ बिल जेपीसी के हवाले करने का फैसला किया गया है।जेपीसी में राज्य सभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जायेगा।इसके बाद ये समिति बिल पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार कर जरुरी होने पर संशोधन के साथ फिर से सदन को विचार के लिए सौपेगी।केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया।
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वक्फ बिल सदन में पेश होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा कर दिया।विपक्षी दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया।कांग्रेस,टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत हर विपक्षी दल ने इसका विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी बिल बताया।वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सख्त लहेजे में इस बिल को लेकर सदन में अपनी बात भी रखी।अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हताश और निराश है। तुष्टिकरण के लिए, अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है।स्पीकर को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं और हम इसका विरोध करेगे।
इस दौरान अखिलेश यादव के बयान पर तुरंत ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया।गृहमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव आप इस तरह की गोलमोल बातें सदन में नहीं कर सकते,आप अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नही हो।इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।अन्य विपक्षी सांसदों ने भी इस बिल का विरोध करते हुए अपने तर्क रखे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुस्लिम हितों के खिलाफ बताया वही भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा, ये मुसलमानों का धार्मिक विषय है।इस में सरकार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है।
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वक्फ बिल के समर्थन में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कई जोरदार दलील दी और विपक्ष से इस बिल का समर्थन करने को कहा। किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल में संशोधन मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा मांगे गए थे। यह सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता के पक्ष में है। महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। भारत गठबंधन भूमि हड़पने वालों के साथ खड़ा है और गरीब मुसलमानों के खिलाफ है।सदन में सरकार की सहयोगी जेडीयू ने वफ्फ बिल का समर्थन किया है।जेडीयू नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी ।वफ्फ बिल में प्रस्तावित संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन मौजूदा कानून की धारा 40 को निरस्त करने से संबंधित है जो वक्फ बोर्डों को यह तय करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।