Allu Arjun: तेलंगाना हाई कोर्ट ने फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रदर्शन के दौरान महिला की मौत मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले दिन में हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने अभिनेता को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।
Read Also: महुआ मोइत्रा ने किरेन रिजिजू पर क्यों लगाए आरोप ?
जेल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें देर रात जमानत का आदेश मिला और चूंकि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को रात के समय रिहा नहीं किया जा सकता, इसलिए अभिनेता को अगली सुबह रिहा किया गया। अल्लू अर्जुन ने शुक्रवार को रिमांड पर लिए गए नामपल्ली कोर्ट द्वारा दिए गए विशेष दर्जे के तहत मंजीरा ब्लॉक में रात बिताई।
अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चंचलगुडा जेल भेज दिया गया था। 4 दिसंबर की रात अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला युवती की मौत हो गई थी और उनका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
Read Also: DM: अलर्ट मोड में गोंडा का जिला प्रशासन, बढ़ती ठंड के कारण देर रात किया रैन बसेरों का निरीक्षण
बता दें, हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने का अनुरोध किया था।