गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में CM केरजीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

(अवैस उस्मानी)- Arvind Kejriwal- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया Arvind Kejriwal
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी से इंकार कर दिया। सुप्रीम  कोर्ट ने कहा 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख़ तय है, उम्मीद है हाइकोर्ट याचिका का निपटारा करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Read also-मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पढ़े शोक प्रस्ताव, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की प्रार्थना 

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा समन गलत तरीके से किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से RTI के तहत सूचना माँगी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने डिग्री के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध करने का आदेश दिया। •इस आदेश के खिलाफ़ यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गयी। हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया, तथा केजरीवाल पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया था। इस दौरान केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। याचिका पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने समन जारी किया था। समन के उस आदेश को केजरीवाल ने पहले सेशन कोर्ट में चुनौती दी। सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *