(अवैस उस्मानी )Chhath Puja: दिल्ली में यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए नदी किनारे त्योहार मनाने पर रोक लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी के घाट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया गया था। छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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दिल्ली सरकार के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि लोगों के छठ पूजा करने के लिए शहर के सभी वार्डों में तालाब बनाए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया गया कि 30-40 लाख लोग इस आदेश से प्रभावित हैं और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा अभी भी यमुना घाट पर त्योहार मना रहे हैं। याचिका में संगठनों ने 9 अक्टूबर 2021 की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को चुनौती दिया था। याचिका में कहा कि दिल्ली में यमुना के तट पर छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना ने दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया।