(अवैस उस्मानी)-Batla house encounter-बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरिज खान को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान के लिए मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत हाई कोर्ट के आदेश के मौत की सज़ा के आदेश को पलटा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। साकेत कोर्ट ने 15 मार्च 2021 को आरिज खान को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। फैसले के बाद साकेत कोर्ट ने हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेज दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान के लिए मौत की सजा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरीज़ खान को अपनी दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देने की छूट भी दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरिज के वकील ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नही है, जो यह कहे कि उनके मुवक्किल आरिज खान को सुधारा नही जा सकता। आरिज के वकील ने यह भी कहा था कि अगर सुधार की कोई संभावना नही है तो उम्रकैद कि सजा का नियम है।
Read also-रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में की पूजा, मंदिर समिति को दान में दिए 5 करोड़
निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरिज देश का ही नही समाज का दुश्मन है। इसलिए इसे जीने का कोई अधिकार नही है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि सामाजिक व्यवहार जांच रिपोर्ट और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि जेल में उसका आचरण ठीक नही था। निचली अदालत ने 8 मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी करार देते हुए कहा था कि यह साबित हुआ है कि आरिज उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उनपर गोलियां चलाई थी। आरिज को 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।..Batla house encounter
बतादें कि साल 2008 में दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 39 लोग मारे गए थे, जबकि 159 घायल हुए थे। उसके कुछ दिन बाद स्पेशल सेल की बटला हाउस में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और इसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा 19 सितंबर 2008 को शहीद हो गए थे। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को सात बार राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया है। साकेत कोर्ट ने 15 मार्च 2021 को आरिज खान को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। फैसले के बाद साकेत कोर्ट ने हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेज दिया था।