(प्रियांशी श्रीवास्तव): जाना पहचाना मुद्दा ज्ञानवापी परिसर आज फिर चर्चा में हैं। बता दें ज्ञानवापी के अलग-अलग मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई। वहीं ज्ञानवापी परिसर के ASI से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी कि 28 नवंबर को सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष अपनी बची हुई दलीलें जारी रखेगा। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट की पिछली सुनवाई में भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने पर लगी रोक के खिलाफ मंदिर पक्ष की ओर से कहा गया था कि तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच जरूरी है।
बता दें कि इस मामलें पर पिछली सुनवाई में एएसआई ने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया था। इस हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि अगर कोर्ट आदेश करेगी तो ज्ञानवापी परिसर की सच्चाई पता लगाने के लिए वह इसका सर्वे करने की कोशिश करेगी। एएसआई के सर्वे करने के फैसले को इंतजामिया मसाजिद कमिटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा था कि विवादित परिसर मंदिर का हिस्सा है। यह नंगी आंखों से देखने से स्पष्ट होता है। इसलिए सर्वे किया जाना चाहिए ताकि सच बाहर आ सके। वहीं उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफ ए नकवी शहर से बाहर हैं। ऐसे में उन्हें पक्ष रखने के लिए दस दिनों के लिए सुनवाई स्थगित की जाए। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 28 नवंबर तय की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा उस दिन अंतिम बहस होगी। इसी से ये उम्मीद लगाई जा रही है की आज ये सुनवाई टाली नहीं जाएगी।
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