BIG NEWS:बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उन्हें छह हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित थी या उसका असर भाजपा के सदस्यों पर भी पड़ा…..
न्यूज डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पहचान योग्य राजनीतिक संगठन है और भाजपा कार्यकर्ता की ओर से दर्ज शिकायत पहली नजर में सुनवाई योग्य है।
राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि उनकी टिप्पणी में भाजपा या किसी खास समूह का नाम नहीं लिया गया था, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर केस नहीं चलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित थी या उसका असर भाजपा के सदस्यों पर भी पड़ा, यह बात सबूत और गवाहों के आधार पर ट्रायल के दौरान तय होगी।
यह मामला 2018 में राजस्थान की एक रैली में दिए गए राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है। भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 2019 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी
को समन जारी किया था। अब हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, राहुल गांधी को छह हफ्ते की अंतरिम राहत मिली है, ताकि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें।
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