( प्रदीप कुमार ), दिल्ली- देश की राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण को कार्रवाई से बचाने वाला विधेयक आज संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। जिससे विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है।
राजधानी दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने और अवैध निर्माण को कार्रवाई से बचाने वाला बिल आज लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम 2011 की अवधि तीन साल बढ़ाने संबंधी विधेयक मंगलवार को दोनों सदनों में पारित हो गया।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार और इसको पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पेश किया था। जिसके बाद इसे दोनों ही सदनों में पारित कर दिया गया।
इस दौरान चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली न केवल आबादी बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी वृद्धि कर रही है और यह एक पुनर्निमाण की प्रक्रिया से गुजर रही है। विधेयक हमें समय देगा कि राजधानी के व्यवस्थित विकास की दृष्टि से नीति और दिशा से जुड़े विषयों पर विस्तार चर्चा हो पाए।
इस दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर दिल्ली के लिए कुछ काम न करने का आरोप लगाया। इस विधेयक में अनधिकृत कॉलोनियों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। यह अनियमित कॉलोनियों को 31 दिसंबर, 2026 तक सुरक्षा प्रदान करेगा।