Bollywood: करिश्मा कपूर के बच्चों को मिली राहत, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय कपूर की संपत्ति को संरक्षित…

Bollywood:

Bollywood: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत संजय कपूर की संपत्तियों को संरक्षित रखने का गुरुवार को आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ संजय के विवाह से हुए बच्चों द्वारा उठाए गए सभी संदेहों को उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को पूरी तरह स्पष्ट करना होगा, तभी कथित अंतिम वसीयत को स्वीकार किया जा सकेगा।Bollywood: 

Read Also: Vande Bharat: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत विस्तारित ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर एक अर्जी पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रिया कपूर को संजय कपूर की कथित 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को बेचने से रोकने का अनुरोध किया गया है। यह अंतरिम अर्जी बच्चों द्वारा उस मुकदमे में दायर की गई, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की संपत्तियों से संबंधित कथित वसीयत को चुनौती दी है।Bollywood: 

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के परीक्षण के बाद अदालत का यह मत है कि उक्त दस्तावेज को अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार करने से पहले वादी पक्ष के सभी जायज संदेहों को प्रतिवादी संख्या एक (प्रिया कपूर) द्वारा पूरी तरह से दूर किया जाना आवश्यक है।’’अदालत ने कहा, ‘‘वादी पक्ष ने प्रथम दृष्टया यह साबित कर दिया है कि मुकदमे के निपटारे तक संबंधित संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण किया जाना आवश्यक है।’’न्यायमूर्ति सिंह ने आदेश दिया कि संजय कपूर की तीन भारतीय कंपनियों में मौजूद इक्विटी शेयरहोल्डिंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता और कलाकृतियों सहित उनकी निजी संपत्तियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी।अदालत ने कहा कि अगर संपत्ति को संरक्षित नहीं किया जाता है और प्रिया कपूर अंततः वसीयत की वैधता और प्रामाणिकता को साबित करने में विफल रहती हैं, तो संजय कपूर के करिश्मा से हुई शादी से पैदा बच्चे और उनकी मां रानी कपूर अपने वैध हिस्से से वंचित हो सकते हैं।Bollywood:  

Read Also:Delhi: पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले घरों को चिह्नित कर रही सरकार, जानिए क्या है वजह ?

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैंने तीन भारतीय कंपनियों में इक्विटी शेयरहोल्डिंग को किसी भी तरह से हस्तांतरित, बिक्री, बंधक, परिसमापन या अन्य किसी भी प्रकार से बदलने पर रोक लगा दी है। मैंने पीएफ (भविष्य निधि) की राशि निकालने पर भी रोक लगाई है। तीनों खातों से बच्चों के प्रति दायित्वों के निर्वहन के अलावा किसी भी प्रकार की धनराशि निकालने पर रोक लगाई गई है।’’अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने अचल विदेशी संपत्तियों के संबंध में आदेश पारित नहीं किया है।संजय कपूर का 12 जून 2025 को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद निधन हो गया। बताया जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। Bollywood:  

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *