इस देश में बैन हुआ सोशल मीडिया प्लैटफार्म ‘एक्स’, लोगों को लगा बड़ा झटका

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Brazil bans X : आज के समय में सोशल मीडिया लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बन गया है. सोशल मीडिया के बिना लोगों के जीवन के कोई महत्व नही है ऐसा लोगों का मानना है.इन दिनों ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट मे सोशल मीडिया प्लैटफार्म एक्स को पूरे देश में बैन कर दिया है. सोशल मीडिया कंपनी एक्स द्वारा ब्राजील में कानूनी अधिकारी की नियुक्ति के लिए मना करने के बाद ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के जज जस्टिस एलेक्जेंडर डि मोरियस ने पूरे देश में एक्स को बैन करने का आदेश जारी किया है.

जेल में डालने की धमकियां मिलने का दावा- आपको बता दे कि 30 अगस्त को जस्टिस डि मोरियस ने एलन मस्क की इस कंपनी को 24 घंटे के भीतर कानूनी अधिकारी नियुक्त करने की डेडलाइन दी थी.इससे पहले एक्स ने अपने पुराने कानूनी अधिकारी को जेल में डालने की धमकियां मिलने का दावा करते हुए 17 अगस्त को अपना ऑफिस बंद कर दिया था। एक्स कंपनी कई महीनों तक कोर्ट के आदेशों को न मानने के कारण जज डि मोरियस के विवादों में फंसी थी। यह विवाद जो उन अधिकारियों को हटाने के लिए था.शुक्रवार को, ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने एक्स को बात न मानने के लिए 18 मिलियन का जुर्माना भी लगाया.

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एक्स ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की- जज ने फेडरल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कंपनी अदालत के आदेशों को बार-बार, जानबूझकर अनदेखा करती रही, साथ ही लगाए गए जुर्माने को चुकाने के लिए भी राजी नहीं थी। एक्स पर 2024 के नगर निगम चुनावों में ब्राजील के कानूनी प्रणाली को दरकिनार करने और सोशल मीडिया पर एक “कानून विहीन क्षेत्र” बनाने का आरोप लगा था.आगे कहा कि एक्स ने आतिवादी समूह और डिजिटल आतंकियों के कार्यों को सरल बनाया है और आतंकियों के कामों को सरल करना का काम करता है.जिससे नाजी, नस्लीय फासीवादी, घृणात्मक और लोकतंत्र विरोधी भाषण फैलने,लोकतंत्र के प्रति नफरत फैलाने जैसे कामों को पूरा करने में मदद मिली है.READ ALSO-

बता दें कि ब्राजील के जज ने देश की नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस एजेंसी को 24 घंटों के भीतर एक्स को ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया. एप्पल और गूगल को उनके ऑनलाइन स्टोर्स से एक्स ऐप को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया है.इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर, जो बैन के बाद एक्स तक पहुंचने के लिए वीपीएन जैसे तरीके का उपयोग करती है, उस पर प्रतिदिन 50,000 रियाल का जुर्माना लगाए जाने का भी आदेश दिया है.

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