CAA Rules In India:गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारतीय मुसलमानों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है।मंत्रालय ने कहा, सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं, उनके पास हिंदू समुदाय के लोगों के समान ही अधिकार हैं।केंद्र सरकार ने कहा, नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये नहीं कहा जाएगा।केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि सीएए अवैध प्रवासियों को वापस भेजने से संबंधित नहीं है। इसके मुसलमानों के विरूद्ध होने संबंधी एक वर्ग के लोगों की चिंता अनुचित है।
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बता दें, संसद ने 2019 में सीएए कानून बनाया था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन बिना दस्तावेज वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देना है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गये थे।नियमों को अधिसूचित किये जाने से इन देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी– हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अब भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे।