CAA Rules In India:भारतीय मुसलमानों को CAA के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे

CAA Rules In India

CAA Rules In India:गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारतीय मुसलमानों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है।मंत्रालय ने कहा, सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं, उनके पास हिंदू समुदाय के लोगों के समान ही अधिकार हैं।केंद्र सरकार ने कहा, नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये नहीं कहा जाएगा।केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि सीएए अवैध प्रवासियों को वापस भेजने से संबंधित नहीं है। इसके मुसलमानों के विरूद्ध होने संबंधी एक वर्ग के लोगों की चिंता अनुचित है।

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बता दें, संसद ने 2019 में सीएए कानून बनाया था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन बिना दस्तावेज वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देना है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गये थे।नियमों को अधिसूचित किये जाने से इन देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी– हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अब भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे।

क्या है ‘CAA?

(CAA ) के तहत नए कानून से बांग्लादेश,पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक  भारतीय नागरिक बन सकेंगे।CAA को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी।

जानें किन्हें मिलेगी भारत देश की नागरिकता

CAA के कानून के तहत केंद्र सरकार बांग्लादेश पाकिस्तान. और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों. हिंदू ,सिख जैन, पारसी को भारतीय नागरिकता देना शुरु कर देगी । साल 2019 में दिसंबर के महीने में CAA पारित हुआ था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। हालांकि, अभी तक कानून को लागू नहीं किया जा सका है और इसे लागू करने के लिए नियम जरूरी हैं।

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