छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में 2022-23 के बजट को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम अनुपूरक अनुमान और 2022-23 के बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन विधेयक सहित कुल 15 बिंदुओं का अनुमोदन किया गया।
सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, राज्य के 6536 स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां 05 से 06 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित/लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश के लिए संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन, राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण का अनुमोदन किया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

Read Also छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में 2022-23 के बजट को मंजूरी

छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, सर्वेक्षण के बाद धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण और बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने, औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है।
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर ने जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिए नए बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपयोग में लाया गया बारदाना मार्कफेड की संपत्ती होगी। इस एक भर्ती बारदाना का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किया जाये। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच एवं प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। मंत्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *