(अवैस उस्मानी): मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ज़मानत पर दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में फैसला आज टल गया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र जैन समेत अंकुश और वैभव जैन की ज़मानत पर कल दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने आज कहा कि मामले में तीन आरोपियों में से एक आरोपी का आदेश अभी नहीं लिखा गया है, इस लिए कल एक साथ तीनो आरोपियों की ज़मानत पर फैसला सुनाया जाएगा। मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव और अंकुश जैन आरोपी है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल CBI जज विकास ढुल ने कहा कि सत्येंद्र जैन की ज़मानत पर आदेश लिखा जा चुका है लेकिन अंकुश और वैभव जैन में से एक आरोपी की ज़मानत पर फैसला लिखा जाना अभी बाकी है। जज ने वकीलों से पूछा कि आप बताइए तीनो की ज़मानत पर एक साथ फैसला सुनाया जाए या अलग अलग सुनाया जाए। जिसके बाद वकीलों ने कहा कि कोर्ट को जो बेहतर लगे वह करे। जिसके बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका पर फैसला कल दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दिया।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।
Read also: भ्र्ष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने CM आवास के बाहर किया धरना प्रदर्शन
जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.

