Delhi-NCR में GRAP-2 लागू, AQI 300 पार; जानें अब क्या रहेंगी पाबंदियां

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Delhi की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP के दूसरे चरण के उपाय लागू कर दिए हैं। इसके तहत धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने पर विशेष जोर रहेगा।

News Desk : Delhi-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार, 2 नवंबर को शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 324 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। सुबह 9 बजे AQI 312 था। हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बाद अधिकारियों ने पूरे NCR में ग्रैप-2 के तहत पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया।

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GRAP-2 लागू होने के बाद सड़कों की रोजाना मैकेनिकल और वैक्यूम स्वीपिंग की जाएगी। धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी और डस्ट सप्रेसेंट का छिड़काव होगा। प्रदूषण के हॉटस्पॉट और निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर निर्धारित प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। पार्किंग शुल्क बढ़ाकर निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाएगा। लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और संभव होने पर घर से काम करने की सलाह दी गई है।

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फिलहाल GRAP-2 के तहत स्कूल-कॉलेज बंद करने, सभी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने या BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है। दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति का नियम भी अनिवार्य नहीं किया गया है। GRAP-1 के तहत लागू उपाय भी जारी रहेंगे। ऐसे में दिल्ली-NCR के लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

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