मथुरा शाही ईदगाह परिसर विवाद से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई

Delhi News: Supreme Court will hear the petition related to Mathura Shahi Idgah complex dispute on December 9. Krishna janmabhoomi shahi idgah dispute, supreme court, sri krishna janmabhoomi-shahi eidgah dispute, Mathura News in Hindi, Latest Mathura News in Hindi, Mathura Hindi Samachar, #KrishnaJanmabhoomi, #SupremeCourt, #LatestNews, #mathuravrindavan, #delhi

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी की आज 29 नवंबर को कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा।

Read Also: गोंदिया में राज्य परिवहन की बस पलटने से 12 लोगों की मौत, कई घायल

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि वे नौ दिसंबर को दोपहर दो बजे याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। हम इस पर नौ दिसंबर को दोपहर दो बजे विचार करेंगे, हमें ये तय करना है कि कानूनी हालात क्या है। पीठ की ओर से चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के एक अगस्त के आदेश के खिलाफ अंतर-न्यायालयीय अपील की जा सकती है।

पीठ ने कहा, हम निश्चित रूप से आपको बहस करने का अवसर देंगे। हाई कोर्ट ने एक अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की स्थिरता को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति, ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि शाही ईदगाह के ‘‘धार्मिक चरित्र’’ को निर्धारित करने की जरूरत है।

Read Also: Zonal Youth Festival: जींद में राजकीय महाविद्यालय में जोनल यूथ फेस्टिवल का रंगारंग हुआ आगाज

मस्जिद समिति का तर्क था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी मस्जिद के विवाद से संबंधित हिंदू पक्षकारों के दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसलिए वे स्वीकार्य नहीं हैं। संसद से पारित 1991 का अधिनियम देश की आजादी के दिन से किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। इसने सिर्फ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा था। मथुरा में हिंदू पक्ष के दायर मामलों में औरंगजेब के समय की मस्जिद को ‘‘हटाने’’ की अपील की गई है।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *