नई दिल्ली (विनय सिंह की रिपोर्ट)– दिल्ली की साकेत कोर्ट निज़ाममुद्दीन मरकज के आवासीय हिस्से को खोलने की इजाजत दे दी है। मरकज प्रमुख मोहम्मद साद की मां की अपील पर कोर्ट ने अगले पांच दिनों में संबधित परिसर को खोलने के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए हैं।
कोरोना महामारी के दौरान निशाने पर आए निज़ाममुद्दीन मरकज के एक हिस्से को खोलने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मरकज प्रमुख मोहम्मद साद की मां ने कोर्ट में मरकज के रिहायशी हिस्से को खोलने के लिए अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मरकज के रिहाइश हिस्से को पांच दिनों में खोलने को कहा है।
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कोर्ट ने जांच एजेंसियों को जांच का एक और मौका देते हुए कहा कि वो इन पांच दिनों के भीतर मरकज का दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद वो याचिकाकर्ता को उस हिस्से की चाबी सौंप दे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक हलफनामा भी देने के लिए कहा जिसके मुताबिक वो और उनके परिवार से जुड़े लोग कभी जांच में बाधा नहीं डालेंगे और आवासीय परिसर का इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए किया जाएगा।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि ऐसा कोई आधार पेश नहीं किया गया जिसके मुताबिक संबधित परिसर को बंद रखा गया है, साथ ही SDM ने भी जवाब में बताया है कि उनकी तरफ से कभी संबधित परिसर को सील करने के आदेश नहीं दिए गए हैं।