Delhi MCD Elections: दिल्ली में नगर पालिका चुनाव के तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली एमडीसी चुनाव की वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के तारीखों और समय के बारे में बताते हुए कहा की आज से आचार संहिता भी लागु कर दी जाएगी। और चुनाव प्रचार के लिए लगे होर्डिंग्स और बैनर भी हटा दिए जायेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार 7 नवंबर से चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और इसकी अंतिम तारीख 14 नवंबर होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की तारीख 19 नवंबर होगी। बता दें की दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटें है। लेकिन दिल्ली नगर निगम के तहत 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा की पिछली बार की तरह ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी संख्या 50 हजार से ज्यादा होगी। सबसे पहले मॉक पोल होगा, नोटा का इस्तेमाल होगा। और सभी वोटरों की सुविधा के लिए फोटोग्राफ युक्त आईडी कार्ड दिखाना होगा। चुनाव को सुविधापूर्ण बनाने के लिए एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती होगी। जिनमें पुलिस भी शामिल होगें।
दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा की इस चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें सुरक्षित रखी जाएँगी। वहीं 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनमें से 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अन्य सीटों में से 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। वहीं हर पोलिंग स्टेशन पर एक महिला बूथ होगा जिसकी हर सदस्य एक महिला होगी।
चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा दिल्ली में परिसीमन प्रक्रिया जरूरी थी, ये लंबी प्रक्रिया है। हमने समय सीमा में परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया। मतदान केंद्रों की फिर से रूपरेखा तैयार की गई। दिल्ली नगर निगम के तहत 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। वहीं तीनों एमसीडी को मिलाकर एक कर दिया गयाहै।
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चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा की एमसीडी चुनाव में 250 वार्ड होंगे और 2000 से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे जो फील्ड में जाकर कामों को देखेंगे। 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। दिल्ली में आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद लगातार नियमों की निगरानी की जाएगी। मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी जिसमें सारे प्रावधानों का उल्लेख रहेगा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी जाएगी। और अगर कोई इसका इस्तेमाल कर्ण भी छठा है तो उसको पहले परमिशन लेनी होगी।