Fastag: एनएचएआई ने अपनी आधिकारिक रिलीज में गुरुवार को कहा कि जानबूझकर गाड़ी की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाने वालों नेशनल हाईवे यूजरों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। एनएचएआई ने इस संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इसके बाद गाड़ी के अंदर सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाना जरूरी हो गया है।
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एनएचएआई ने कहा कि विंडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर बेवजह देरी होती है, जिससे नेशनल हाईवे यूजरों को असुविधा होती है।बयान में कहा गया है, “सभी यूजर फी कलेक्शन एजेंसियों और कन्सेशनेरीज को डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी की गई है, ताकि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगाने वालों से दोगुना टैक्स वसूला जा सके।”
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बयान के मुताबिक ये जानकारी सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से डिस्प्ले की जाएगी, जिसमें हाईवे यूजरों को फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में घुसने पर जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी।बयान में ये भी कहा गया है कि टोल प्लाजा पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (वीआरएन) के साथ बिना फास्टैग वाली गाड़ियों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इससे टोल लेन में गाड़ियों की मौजूदगी और वसूले गए टोल टैक्स के बारे में रिकॉर्ड बनाने में मदद मिलेगी।बयान में कहा गया है कि पहले से लागू नियमों के मुताबिक एनएचएआई का टारगेट गाड़ियों के अंदर आगे की विंडशील्ड पर उसका फास्टैग लगाने की गाइड लाइन का पालन कराना है।
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