आबकारी नीति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

(अवैस उस्मानी): आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी विजय नायर, बिनॉय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रु, अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट आरोपियों की जमानत पर 9 फरवरी को दोपहर 4 बजे फैसला सुनायेगा। कोर्ट मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर एक साथ फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया और ज़मानत अर्ज़ी को खरिज करने की मांग की।

आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि सिर्फ खास लोगों के पास ही पॉलिसी की कॉपी थी, यह पब्लिक में उपलब्ध दस्तावेज नहीं था, कुछ लोगों को यह मोबाइल पर भेजा गया और फिर वहां से डिलीट कर दिया गया। ED ने कहा कि जिन लोगों की कभी मुलाक़ात नहीं हुई वह पार्टनर बन रहे थे, सेलर और परचेज़र दोनों को पता था कि क्या हो रहा है। ED ने बताया कि नितिन कपूर जो इंडो स्प्रिट का कर्मचारी था उसने अपने बयान में कहा समीर महेंद्रु सभी कंपनी का संचालन कर रहा था, वह इस षड्यंत्र की वजह से दिल्ली के शराब व्यापार का 30% बिज़नेस चला रहे थे। ED ने कहा कि समीर महेंद्रु ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश किया, इसी के तहत वह अपने कर्मचारियों पर निगरानी रख रहे थे। समीर महेंद्रु के वकील ने कहा था कि ED के पास कुछ बयानों के इलवाह अपराध की आय को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। महेंद्रु के वकील ने कहा ED अपनी जांच को पूरा करने के लिए 20 हज़ार दिन लगा सकती है लेकिन मुझको मेरे अधिकार तो मिलने चहिये।

मामले की सुनवाई के दौरान ED ने विजय नायर की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा विजय नायर का रोल मीडिया कॉर्डिनेटर ने ज़्यादा था, विजय नायर को पार्टी ने आबकारी नीति को लागू करवाने के लिए नियुक्त किया था। ED ने कहा था कि यह कहना गलत होगा कि विजय नायर सिर्फ मीडिया कोऑर्डिनेटर था, विजय नायर ने लगतार फोन और सिम को बदला, सिग्नल, टेलीग्राम जैसी ऐप का इस्तेमाल किया गया। ED ने कहा था कि 100 करोड़ अगर साउथ से नार्थ लाया गया, इसको लाने के लिए कई लोगो की मदद ली गई थी, हवाला ऑपरेटर के ज़रिय इसको लाया गया। ED ने कहा था कि आबकारी को लेकर जो भी हो रहा था उसमें विजय नायर पूरी तरह शामिल था। सुनवाई के दौरान विजय नायर के वकील ने ED की दलील का विरोध किया था।

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विजय नायर की वकील ने कहा कि ED का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि विनय नायर की भूमिका मीडिया कोऑर्डिनेटर से ज़्यादा थी। विजय नायर के वकील ने कहा अगर हवाला ऑपरेटर के जरिये पैसों को साउथ से लाया गया तो वह हवाला ऑपरेटर कहा है, कौन है उसको ED सामने क्यों नहीं लाती। विजय नायर के वकील ने कहा था कि अगर विजय नायर पॉलिसी के केंद्र में शामिल भी था तो भी यह किसी जुर्म को साबित नहीं करता है। विजय नायर के वकील ने कहा था कि अगर मीडिया में कोई बात आती है तो क्या जांच एजेंसी उसपर भरोसा कर सकती है, CBI ने नायर का फोन सीज किया था उसके बाद नायर ने नया फोन लिया था।

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