गुरमीत राम रहीम का पैरोल मांगना मौलिक अधिकार!

सिरसा(सतनाम सिंह): साध्वी यौन शोषण मामले और पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम की और से एक बार पैरोल मांगी गई है, जिसपर रोहतक और सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। राम रहीम की पैरोल को लेकर सिरसा और रोहतक प्रशासन सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर विशेष नजर रख रहा है।राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है। राम रहीम को जेल में सुरक्षा देना जेल प्रशासन का काम है और पैरोल पर बाहर आने के बाद राम रहीम को सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है।

कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे। राम रहीम के मामले में पैरोल देने में जेल प्रशासन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि जेल में राम रहीम की सुरक्षा करना जेल प्रशासन का काम है और जेल के बाद उनकी सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय के अधीन है।

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वहीं, मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किसानों द्वारा 7 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के गृह जिला करनाल के लघु सचिवालय का घेराव करने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने किसानों की अनेक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है।

अब फिलहाल किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को भी रद्द करने की प्रक्रिया जारी है अगर कोई विवाद है तो उसका समाधान बातचीत के जरिए ही हो सकता है, उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे न तो पहले बंद हुए थे और ना ही अब बंद हुए हैं, बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है।

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