Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने हाल ही में हुए जलभराव और यातायात जाम के संबंध में दो निवासियों द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे पर नगर निगम अधिकारियों और यातायात पुलिस को नोटिस जारी किया है। उनके वकील ने यह जानकारी दी। Gurugram
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वकील मनीष शांडिल्य ने बताया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) दीपक यादव ने दो सितंबर को दायर याचिका पर जिला कलेक्टर, गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त और डीसीपी यातायात से जवाब मांगा है। अदालत ने तीनों अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
यह दीवानी मुकदमा पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के दौरान गुरुग्राम में जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोगों के सामान्य जीवन में व्यवधान के मुद्दे पर दायर किया गया था। यह मुकदमा सुशांत लोक निवासी महेंद्र जी विजारानी और गौरव यादव ने अधिवक्ता मनीष शांडिल्य के माध्यम से दायर किया था। उन्होंने कहा, हर बार की तरह बारिश के दौरान, इस बार भी गुरुग्राम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए। सड़कों की खराब हालत के कारण लोगों को लगभग पूरी रात लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा, जबकि गुरुग्राम राज्य में सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला है। Gurugram
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वकील शांडिल्य ने बताया, दोनों वादियों द्वारा दायर दीवानी मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने तीन अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
