चंडीगढ़: हरियाणा में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर दो मई से लगाया गया लॉकडाऊन 5 जुलाई तक बढ़ाया गया है।
हालांकि, इस दौरान काफी सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। हरियाणा प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आज यहां जारी बयान के अनुसार, कोविड-19 पॉजिटिवटी दर और संक्रमण के नए मामलों की संख्या में कमी आई है।
लेकिन महामारी को काबू पाने के लिए सावधानी बरतते हुए महामारी अलर्ट – सुरक्षित हरियाणा को पांच जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है।
प्राधिकरण के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। विश्वविद्यालय परिसरों को शोधार्थियों, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाओं आदि के लिए खोले जाने की अनुमति दी गई है।
सभी दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। मॉल सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुले रह सकेंगे।
रेस्तरां और बार सुबह दस बजे से रात दस बजे तक ग्राहक बैठाने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रह सकेंगे। धार्मिक स्थल एक समय में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।
कार्पोरेट ऑफिस सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खुले रखे जा सकते हैं बशर्ते कि आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई व कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन किया जाए।
जिम को सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति होगी। खेल संकुल स्टेडियम खेल गतिविधियों के लिए खुले रह सकेंगे केवल संपर्क खेल (दर्शकों की अनुमति नहीं होगी) को छोड़कर। स्वमिंग पूल और स्पा बंद ही रहेंगे।
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