Dispute Supreme Court and High Court: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से अवमानना के मामले में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को बुधवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों की तरफ से की गईं टिप्पणियां ‘‘अनुचित’’ और ‘‘अपमानजनक’’ थीं।सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बैंच ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज राजबीर सहरावत की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।
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जस्टिस सहरावत ने की ये टिप्पणी- सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे।सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऊंची अदालतों के आदेशों पर विचार करते वक्त और सावधानी बरती जाएगी।जस्टिस सहरावत ने हाई कोर्ट की तरफ से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की थी।
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च्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं हैं –जस्टिस सहरावत ने इस बात को जोर देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने स्वयं इस बात को कई बार स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं हैं। “उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच का संबंध वैसा नहीं है जैसा कि अपने अधिकार क्षेत्र में एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और उच्च न्यायालय के बीच होता है।